राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया। साथ ही दो साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके बाद आप विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को यह जमानत उनके दोषी साबित होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज याचिका के आधार पर दी गई। कोर्ट ने यह जमानत 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी।
मारपीट मामले में अदालत ने चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सोमनाथ भारती पर एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने , सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी गई थी।
सजा पर बहस के दौरान सोमनाथ भारती के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने पूरे मामले की जांच में सहयोग किया। 2016 में हुई घटना के दौरान उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नही था। वह जनता के बुलाने पर ही अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें पहली बार अपराधी ठहराया गया है। वो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले शख्स हैं और उन पर बीमार मां और दो छोटे-छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी है।