दिल्ली हाईकोर्ट लाभ के पद के मामले में आप के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर रोज सुनवाई करेगा। याचिका में आप के पूर्व विधायकों ने चुनाव आयोग की अधिसूचना को चुनौती दी है।
Delhi High Court orders day-to-day hearing on AAP disqualified MLAs plea challenging election commission notification. #OfficeOfProfit
— ANI (@ANI) February 7, 2018
मालूम हो कि याचिका पर कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि आप विधायकों की याचिका जु्र्माने के साथ खारिज कर दी जाए। वहीं, हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम न उठाने को कहा गया है। पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव बनाए गए आप के बीस विधायकों को आयोग्य करार दिया है। चुनाव आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी , लेकिन 20 में से 8 विधायक फैसले खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। अब चार नए विधायकों ने भी कोर्ट में दस्तक दी है।