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चारा घोटाले मामले में लालू यादव को राहत नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्‍यक्ष लालू प्रसाद की देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में...
चारा घोटाले मामले में लालू यादव को राहत नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्‍यक्ष लालू प्रसाद की देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाइकोर्ट में दर्ज की गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

बता दें कि  चारा घोटाले के देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल और पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान जबलपुर कोर्ट के वकील राजेंद्र सिंह ने कोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से दलील रखी। कोर्ट ने उनकी दलील मानने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि चारा घोटाले के पांच मामलों में से तीन पर सीबीआई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। डोरंडा और दुमका कोषागार से जुड़े दो मामलों में ट्रायल जारी है।

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