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कश्मीर: पेलट गन के प्रयोग पर हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कश्मीर: पेलट गन के प्रयोग पर हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन पॉल वसंतकुमार और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए कंद्र और राज्य सरकार से 17 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। अदालत कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति के दौरान पेलट गन का प्रयोग बंद करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इस मामले में जम्मू कश्मीर की पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है।

अपनी याचिका में बार एसोसिएशन ने अदालत से प्रार्थना की है कि भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। उन्होंने मांग की कि आठ जुलाई के बाद पेलट गन के प्रयोग का फैसला करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाया जाए और उन्हें सजा हो। बार एसोसिएशन ने याचिका में मांग की है कि पेलट गन से घायल हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए और उनका सरकारी खर्चे पर राज्य के भीतर या बाहर प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा इलाज कराया जाए।

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