पशुपालन घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अब खुली हवा में सांस लेंगे। गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। पिछले दिन झारखंड हाई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में जमानत की मंजूरी दे दी थी।
अधिवक्ता देवर्षि मंडल के अनुसार लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने दस लाख रुपये जुर्माने की राशि जमा की और एक-एक लाख रुपये का दो बेल बॉड जमा कराया। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी में हाई कोर्ट ने इसी साल 21 फरवरी को लालू प्रसाद को पांच साल जेल और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
चार मामलों में लालू प्रसाद को हाई कोर्ट ने पहले से जमानत दे रखी है। बढ़ती उम्र, डेढ़ दर्जन बीमारियां और सजा की आधी अवधि काट लिये जाने की दलील के बाद पांचवें मामले में उन्हें हाई कोर्ट से इसी माह 22 अप्रैल को जमानत मिली है। सीबीआई कोर्ट से रिहाई के आदेश के बाद लालू प्रसाद जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के बंदी हैं और संप्रति एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं औपचारिक आदेश के बाद न्यायिक हिरासत से बाहर होंगे।