पिछले सप्ताह इंदौर में एक विशेष अदालत ने फैसले के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की। अदालत ने अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद 10 आरोपियों की गुहार पर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया। सरकारी वकील विमल मिश्रा ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बीके पालोदा ने करीब 9 साल पुराने इस मुकदमे में दोनों पक्षों के अंतिम तर्क पेश करने के लिए 25 फरवरी और अपना फैसला सुनाने के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी।
इससे पहले सिमी मास्टरमाइंड नागौरी के अलावा आमिल परवेज, कामरान, अंसार, शिबली, कमरूद्दीन, हाफिज, शाहदुली, अहमद बेग और यासीन ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करा खुद को मामले में बेकसूर बताया था। इन सभी पर भड़काऊ भाषण, देश विरोधी साहित्य रखने और ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप है। 2008 में गिरफ्तारी के वक्त इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे। (एजेंसी)