बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि हिट एंड रन मामले में सलमान खान के बरी होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करेंगे। इसी साल मई में मुंबई की एक ट्राइल कोर्ट में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ इस केस में दोष सिद्ध हुआ था।
लेकिन इसके बाद 10 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया और सलमान खान को नीचली अदालत से मिली पांच साल की सजा को रद्द कर दिया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि उस रात खान ही गाड़ी चला रहे थे।
बता दें कि 28 सितंबर 2002 को बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों पर सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर चढ़ गई थी जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी।