मुंबई की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
इससे पहले, अदालत ने सितंबर में राणा और उसके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल होना बाकी है।
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अमरावती के सांसद राणा और उनके पिता के खिलाफ वारंट की तामील के लिए और समय मांगा।
हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने एनबीडब्ल्यू पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, राणा और उसके पिता ने कथित तौर पर एक जाति प्रमाण पत्र बनाया क्योंकि वह जिस सीट से चुनी गई है वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में अमरावती के सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।