मार्च 2017 में राज्य सरकार ने गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) बिल सदन में पास किया था। जिसकी मंजूरी के लिए बाद में इसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया था। गुजरात में लागू हुए इस नए कानून के तहत वर्तमान में 7 साल की सजा को 14 साल तक कर दिया गया है। हालांकि सात साल की सजा के प्रावधान से हटाया नहीं गया है। इसके अंतर्गत दोषी को पांच लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिन जडेजा का कहना है, “हमने पहले सिर्फ कानून लागू नहीं किया था। लेकिन अब नियम बनाकर कानून को औपचारिक रूप से लागू किया गया है। अब राज्य में गौहत्या की कोशिश करने के आरोपी को भी उम्रकैद की सजा दी सकती है।” उन्होंने आगे कहा, “हम इस मामले में राज्य के किसी भी पुलिसवाले की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने गौहत्या को इंसान की हत्या के खिलाफ माना है।”
जानकारी के लिए बता दें कि नए कानून में हत्या के इरादे से अवैध तरीके से गायों की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान सात साल से बढ़ाकर दस साल तक कर दिया है। दूसरी तरफ रात में गाय ले जाने पर भी बैन लगा दिया गया है।