रामपुर की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में उनकी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी, जिसके कारण उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खान की अपील को खारिज कर दिया। फैसला रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा जो खान की अयोग्यता के बाद खाली हुई थी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खान की अपील पर सुनवाई की, जिसने चुनाव आयोग से 10 नवंबर तक रामपुर सदर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव अधिसूचना जारी नहीं करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपचुनाव की अधिसूचना 11 नवंबर को या उसके बाद जारी की जा सकती है, जब सत्र अदालत खान की याचिका पर फैसला कर लेगी।
27 अक्टूबर को रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभद्र भाषा के मामले में खान को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर कोर्ट को खान की अर्जी पर गुरुवार को ही सुनवाई करने और उसका निपटारा करने का निर्देश दिया।
सेशन कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर में उप चुनाव कराए जाएंगे। आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी। कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर में विधानसभा उप चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से पहले ही यहां पर 5 दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की ओर से इन तिथियों में कोई बदलाव होता है या फिर निर्धारित समय पर ही चुनाव कराए जाते हैं।