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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लक्षद्वीप प्रशासन स्कूल के मिड डे मील में मांस उत्पादों को जारी रखेगा

लक्षद्वीप के स्कूली बच्चे अब अपने मध्याह्न भोजन से चिकन और अन्य मांस उत्पादों को नहीं छोड़ेंगे...
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लक्षद्वीप प्रशासन स्कूल के मिड डे मील में मांस उत्पादों को जारी रखेगा

लक्षद्वीप के स्कूली बच्चे अब अपने मध्याह्न भोजन से चिकन और अन्य मांस उत्पादों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के प्रशासन ने स्कूल अधिकारियों को इस मामले में उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। 
        
शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को यहां एक आदेश जारी कर "सभी द्वीपों के स्कूल के प्रधानाध्यापकों और हेडमास्टर" को शीर्ष अदालत के 2 मई के आदेश का पालन करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें मांस, चिकन, मछली, अंडा और अन्य सहित भोजन परोसना जारी रखने का निर्देश दिया गया था। निदेशालय ने आदेश में, उनके संदर्भ के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश के प्रासंगिक अंश भी संलग्न किए थे।
        
लक्षद्वीप प्रशासन के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के मेनू से मांस उत्पादों को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, एससी ने हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया था जिसमें अधिकारियों को मेन्यू में मांस उत्पादों को शामिल करने का निर्देश दिया गया था। 
        
बता दें कि उच्च न्यायालय ने 22 जून, 2021 को लक्षद्वीप प्रशासन के दो आदेशों के संचालन पर रोक लगा दी थी।

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