दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी।
कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
कुमार को ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिन्होंने हिरासत बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया।
इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने यह देखते हुए कि जांच अधिकारी (आईओ) मौजूद नहीं थे, कुमार की हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी थी।
कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उसी दिन एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसने पाया कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई थी।
24 मई को, उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।
कुमार के खिलाफ 16 मई को विभिन्न भारतीय दंड संहिता प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल से संबंधित और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल था।