इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार असिस्टेंट बेसिक टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के सिंगल जज बेंच के फैसले को स्थगित कर दिया है। सिंगल जज बेंच ने 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती प्रक्रिया चलाएं
जस्टिस पी. के. जायसवाल और डी. के. सिंह की बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर स्थगनादेश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के मुक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 37 हजार पद शिक्षा मित्रों के लिए रखने का आदेश दिया था। बाकी पदों पर राज्य सरकार काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकत है। सिंगल बेंच ने 3 जून को इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
लखनऊ बेंच ने सोमवार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल स्पेशल अपील पर सुनवाई करके अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। तीन जून को जस्टिस आलोक माथुर ने 69000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।