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निचली अदालत के फैसले को देंगे हाईकोर्ट में चुनौती, दोषियों के लिए मौत की सजा की करेंगे मांग: अंकिता भंडारी के माता-पिता

अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कहा कि हमारी बेटी की हत्या करने वाले तीन लोगों को मौत की सजा दिलाने के...
निचली अदालत के फैसले को देंगे हाईकोर्ट में चुनौती, दोषियों के लिए मौत की सजा की करेंगे मांग: अंकिता भंडारी के माता-पिता

अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने कहा कि हमारी बेटी की हत्या करने वाले तीन लोगों को मौत की सजा दिलाने के लिए अभी और बड़ी लड़ाई लड़नी बाकी है, जिसकी हत्या 2022 में उत्तराखंड में एक रिसॉर्ट संचालक और उसके दो कर्मचारियों ने की थी।

कोटवार की एक जिला अदालत द्वारा शुक्रवार को मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद देवी ने कहा कि वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इससे उनकी बेटी की आत्मा को कुछ शांति मिली होगी।

फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए देवी ने कहा कि हत्यारों को मौत की सजा मिले और लोग किसी की बेटी के साथ ऐसा करने से पहले हजार बार सोचें, इसके लिए अभी और बड़ी लड़ाई लड़ी जानी बाकी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने रिसॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक अवनी नेगी ने बताया कि अदालत ने आर्य पर 72,000 रुपये और अन्य दो पर 62,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित वनतंत्र रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता (19) की 18 सितंबर 2022 को आर्य, भास्कर और गुप्ता ने हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार भंडारी और आर्य के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद तीनों ने महिला को ऋषिकेश स्थित चीला नहर में धक्का दे दिया था। नहर से उसका शव बरामद होने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलकित आर्य पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे हैं। मामला प्रकाश में आते ही पार्टी ने विनोद आर्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

देवी ने कहा कि बेटी को खोने का दर्द सिर्फ एक मां ही समझ सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें तभी संतुष्टि मिलेगी जब उनकी बेटी के हत्यारों को उनके जीवित रहते मृत्युदंड मिलेगा। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि वह अपनी बेटी के हत्यारों को मृत्युदंड चाहते हैं, इसलिए वह निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। वीरेंद्र भंडारी ने संवाददाताओं से कहा, "हमारी मांग है कि जिस तरह से उन्होंने हमारी बेटी को मारा, उसी तरह उन्हें भी मृत्युदंड मिलना चाहिए।"

उन्होंने यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट और मामले में नाम आने वाले एक "वीआईपी" की संलिप्तता की भी जांच की मांग की। माता-पिता ने लोगों के समर्थन के लिए उनका आभार जताया और कहा कि वे मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मामले में फैसले के मद्देनजर कोर्ट में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कोर्ट परिसर को 450 से अधिक पुलिसकर्मियों ने घेर रखा था।

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