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वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी ने तमिलनाडु के मंत्री पद की शपथ ली, राज्यपाल रवि के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी "गंभीर चिंता"

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के वरिष्ठ नेता के पोनमुडी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में उच्च शिक्षा...
वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी ने तमिलनाडु के मंत्री पद की शपथ ली, राज्यपाल रवि के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के वरिष्ठ नेता के पोनमुडी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में हुआ, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पोनमुडी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

समारोह में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन और मा सुब्रमण्यम सहित कई अन्य मंत्री मौजूद थे। पोनमुडी को उच्च शिक्षा विभाग सौंपा गया है, जो कुछ समय के लिए पिछड़ा वर्ग मंत्री आर एस राजकन्नप्पन के पास था। राजकन्नप्पन के पास पहले से मौजूद खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का विषय उन्हें बहाल कर दिया गया है।

इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को कैबिनेट में दोबारा शामिल किए जाने से संबंधित मामले पर फटकार लगाई थी, जिस मुद्दे पर राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि इस मामले पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पोनमुडी का शपथ ग्रहण आज दोपहर को होने की संभावना है।

गुरुवार को, शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल रवि के आचरण पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की थी, क्योंकि उन्होंने पोनमुडी को उनकी पिछली सजा को निलंबित करने के बाद भी राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को 24 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर फैसला लेने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सिफारिश के बावजूद, राज्यपाल ने पोनमुडी को फिर से शामिल करने से इनकार कर दिया था, जिनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषसिद्धि और तीन साल की सजा पर शीर्ष अदालत ने हाल ही में रोक लगा दी थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पहले राज्यपाल आरएन रवि को पत्र लिखकर सिफारिश की थी कि पोनमुडी को उसी पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट में फिर से शामिल किया जाए जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने से पहले उनके पास था।

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