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'वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों के हित में नहीं है...', असदुद्दीन ओवैसी ने की विरोध बैठक की घोषणा

हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को घोषणा की कि ऑल इंडिया मुस्लिम...
'वक्फ अधिनियम वक्फ संपत्तियों के हित में नहीं है...', असदुद्दीन ओवैसी ने की विरोध बैठक की घोषणा

हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को घोषणा की कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ एक सार्वजनिक विरोध बैठक आयोजित करेगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद के दारुस्सलाम में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विरोध सभा की अध्यक्षता AIMPLB के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे।

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, "ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ 19 अप्रैल को शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद दारुस्सलाम में एक विरोध जनसभा आयोजित की जा रही है। इसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे।"

ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, दोनों राज्यों के प्रमुख मुस्लिम संगठनों के साथ, इसमें भाग लेंगे और जनता को संबोधित करते हुए इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम वक्फ संपत्तियों के हित में नहीं है।

उन्होंने कहा, "इस विरोध जनसभा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे। वे अपने भाषणों के ज़रिए लोगों को बताएंगे कि यह वग़फ़ (संशोधन) अधिनियम वक़्फ़ के पक्ष में नहीं है। हम वग़फ़ कमेटी के सदस्यों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल ठीक रहा तो वे भी जनसभा में आकर हिस्सा ले सकते हैं..."

पश्चिम बंगाल के जंगीपुर और अन्य इलाकों में अमतला, सुती, धुलियान, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सिलीगुड़ी में एक मुस्लिम संगठन और कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से इस अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया।

राज्य सभा ने 4 अप्रैल को विधेयक को पारित कर दिया था, जिसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े थे, जबकि लोक सभा ने एक लम्बी बहस के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसके पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े थे।

5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे संसद ने बजट सत्र के दौरान पारित किया था।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार, संबंधित हितधारकों को सशक्त बनाना, सर्वेक्षण, पंजीकरण और मामले के निपटान प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। 

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