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नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 700 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अहम कार्रवाई...
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 700 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अहम कार्रवाई की। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 700 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने बयान में कहा कि उसने शुक्रवार को दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ मार्ग स्थित एजेएल बिल्डिंग पर ये नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में परिसर खाली करने या मुंबई की संपत्ति के मामले में किराए को ईडी को सौंपने के लिए कहा गया है। यह कदम ईडी द्वारा नवंबर 2023 में की गई संपत्तियों की कुर्की के बाद उठाया गया है।

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 8 और 2013 के "धन शोधन रोकथाम (कुर्क या फ्रीज़ संपत्तियों का कब्जा लेना) अधिनियम" के अंतर्गत की गई है।  एजेएल, जो कांग्रेस से जुड़ा एक मीडिया संस्थान है और ‘नेशनल हेराल्ड’ अख़बार का प्रकाशन करता है। एजेएल का स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इस कंपनी में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाने के लिए किया गया। एजेंसी के अनुसार, जांच में 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों की जानकारी सामने आई है।

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