तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को 5 जुलाई तक भाजपा नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले पर सुनावाई करेगा।
इससे पहले दिल्ली भाजपा के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने देर रात अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की थी। उस वक़्त बग्गा को 10 मई तक की राहत मिली थी।
बता दें कि पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला मोहाली निवासी आप नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।
बग्गा पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता के 153-ए (धर्म, जाति, स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट करता है, प्रकाशित या प्रसारित करता है) और 506 (आपराधिक धमकी) शामिल है।