भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
बता दें कि निर्वाचित पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया और इस मामले में बयान दर्ज करने के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
इस संबंध में सभी उत्तरदाताओं को मंगलवार को समन जारी करने का आदेश दिया गया। गौरतलब है कि भाजपा की छवि खराब करने वाले विज्ञापनों में झूठे दावों का आरोप लगाने वाली निजी शिकायत पार्टी के राज्य सचिव एस केशवप्रसाद ने 9 मई को दायर की थी।
इस शिकायत के अनुसार, केपीसीसी द्वारा 5 मई 2023 को चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार "40 प्रतिशत भ्रष्टाचार" में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे थे। भाजपा के अनुसार, यह "आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानिकारक" था।