कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने राहत बरकरार रखा है। उनके के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं सिने अभिनेत्री अमीषा पटेल को धोखाधड़ी मामले में हाई कोर्ट से झटका लगा। अदालत ने धोखाधड़ी मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज कर दी।
'सभी मोदी चोर होते हैं' वाले बयान को लेकर सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर खुद अदालत में हाजिर होने या अपने वकील के माध्यम से पक्ष रखने का आदेश दिया था।
दरअसल लेकसभा चुनाव के दौरान राहुल रांची के मोरहाबादी मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी को नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के साथ मोदी जुड़ा है वे सभी चोर हैं। राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर समन और याचिका खारिज करने का आग्रह किया गया था। इस मामले की गुरूवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी मगर नहीं हो सकी। तब 16 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक इन्हें मिली राहत बरकरार रहेगी।अदालत ने पूर्व में राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था।
जहां तक फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल का मामला है हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में इनकी क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दिया है। 2017 में रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान लवली वर्ल्ड इंटरटेनमेंट के प्रोप्राइटर अजय कुमार सिंह की इनसे मुलाकात हुई थी आरोप के अनुसार अमीषा ने देसी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अजय सिंह से ढाई करोड़ रुपये लिये थे। फिल्म न बनाने और पैसा वापस नहीं होने को लेकर अजय सिंह ने अमीषा पटेल पर निचली अदालत में मुकदमा किया था। पैसा वापसी के लिए अमीषा ने जो चेक दिया था वह बाउंस कर गया था। निचली अदालत में अपने खिलाफ दायर याचिका को निरस्त करने के लिए अमीषा पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एसके द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया।