निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सिंह ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के बिना एक दर्जन से अधिक वाहनों के काफिला के साथ शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में जनसंपर्क किया था। शर्मा ने बताया कि इस सम्बंध में कटरा बाजार के फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) के प्रभारी व पशु चिकित्साधिकारी डॉ. नजमुल इस्लाम द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 188 व 171 एच के तहत अभियोग दर्ज कराया गया।
प्राथमिकी में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2024 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा थाना खरगूपुर क्षेत्र में कटरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मल्लापुर, गोपाल बाग, भोलाजोत, गोकरन शिवाला, भटपी, भवनियापुर, देवरिया कला, पिपरा भोधर, सुसगंवा, असिधा, लहदोवा, राजाजोत, अनंतपुर, चौराभारी, नौवागांव में करीब 25-30 गाड़ियों के काफिले के साथ जनसम्पर्क किया गया। वर्तमान में आसन्न लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत धारा 144 लागू होने के कारण उनका यह कृत्य कानून का उल्लंघन है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर यह चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पूर्व तीन प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी के द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि एफएसटी प्रभारी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह को सौंपी गई है।