दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले मामले में नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है जिसके बाद उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दायर की है। मौजूदा समय में मिले जमानत में केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है।
केजरीवाल अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाय था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पिछले फैसले के मुताबिक वह नियमित याचिका के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बाद में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करके दुबारा जेल में जाना होगा। इस बीच स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग कर दी। अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके लक्षण किडनी, गंभीर हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर के भी संकेत दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन सात किलो घट गया है और उनके शरीर में किटोन लेवल काफी बढ़ गया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बताया, “इसे गंभीर बीमारी का लक्षण बताते हुए डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है।”
मालूम हो कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया है। ईडी का दावा है कि दिल्ली में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाकर आप के नेताओं ने रिश्वत ली है। जांच एजेंसी का दावा है कि रिश्वत के पैसे की मदद से पार्टी ने चुनाव प्रचार किया है। हालांकि दिल्ली सरकार और आप ने सभा आरोपों का खंडन किया है।
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