लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान गुरुवार यानी 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव कल से शुरू होकर 19 मई 2019 तक 7 चरणों में होने हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि किसी भी चुनाव में वोट डालने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, एक नागरिक के लिए वोटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवार्य है और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है या कहीं खो गया है, तो भी आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं।
निर्वाचन आयोग इस बात के लिए लगातार प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग मतदान करें। आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मतदाता के रुप में आपका पंजीकरण हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप बिना वोटर आईडी के वोट दे सकते हैं। क्योंकि वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो। तो आइए जानते हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप 11 अप्रैल से शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा।
पिछले दिनों भारत निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग) ने भी वोटर्स गाइडलाइन जारी कर बताया था कि यदि मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ये 11 आईडी प्रूफ दिखाकर मतदाता वोटिंग कर सकते हैं
वोट डालने के लिए इन दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला सर्विस आईडी कार्ड (फोटो के साथ)
- बैंक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी पासबुक (फोटो के साथ)
- पैन कार्ड
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय की स्कीम में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटो के साथ पेंशन के कागज
- विधायक या सांसदों को जारी किए जाने वाले आधिकारिक कार्ड
- आधार कार्ड
चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, वोटर्स मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) के अलावा इन 11 आईडी प्रूफ दिखाकर मतदान कर सकते हैं। मतलब यह है कि यदि मतदान के दिन आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ऊपर दिए गए 11 आईडी प्रूफ को पोलिंग बूथ पर दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।