आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने 2001 के सड़क-विरोध मामले में बुधवार को यहां एक विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जमानत दे दी गई।
उनके वकील मदन सिंह ने बताया, "संजय सिंह ने यहां एमपी-एमएलए अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी।"
जमानत राशि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर जमा की गई, जिसने 22 अगस्त को सुल्तानपुर अदालत द्वारा दी गई सजा के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
विशेष अदालत ने पिछले साल 11 जनवरी को आप नेता को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यातायात में बाधा डालने और हिंसा भड़काने के लिए तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था।