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सिख विरोधी दंगा मामला: दिल्ली की अदालत ने टाइटलर के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के...
सिख विरोधी दंगा मामला: दिल्ली की अदालत ने टाइटलर के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए।

विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने निर्देश दिया कि टाइटलर को मुकदमे का सामना करना होगा क्योंकि उन्होंने अपराध के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराया है। न्यायाधीश ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

इससे पहले एक गवाह ने आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को यहां गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आए और भीड़ को यह कहकर उकसाया कि, "सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है", जिसके कारण तीन लोगों की 'हत्या' हुई।

अदालत ने विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिनमें गैरकानूनी ढंग से एकत्र होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल हैं।

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