भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की।
कविता की याचिका पर आज बाद में सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा सुनवाई कर सकती हैं। इससे पहले विशेष न्यायाधीश ने कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थीं।
कविता की तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी को अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
कविता के साथ-साथ दीपक नागर का पक्ष रख रहे वकील नितेश राणा ने पुलिस की अर्जी का विरोध किया और कहा कि कविता को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि अब उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी।
ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।