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दिल्ली की भाजपा सरकार 30 मार्च को विधानसभा में मनाएगी हिंदू नववर्ष

दिल्ली सरकार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के शुभ अवसर पर 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में एक सांस्कृतिक...
दिल्ली की भाजपा सरकार 30 मार्च को विधानसभा में मनाएगी हिंदू नववर्ष

दिल्ली सरकार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के शुभ अवसर पर 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि हिंदू नववर्ष के लिए पूरे विधानसभा को सजाया जाएगा।

विजेंद्र गुप्ता ने एएनआई को बताया, "हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के शुभ अवसर पर 30 मार्च को यहां (दिल्ली विधानसभा में) एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान पूरे विधानसभा को सजाया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "संगीतकार कैलाश खेर प्रस्तुति देंगे और दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे... पहली बार यहां हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है और इसे एक परंपरा के रूप में शुरू किया जा रहा है।"

इससे पहले विधानसभा में अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों को उनके द्वारा केस-टू-केस आधार पर स्वीकार किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "मैं 'आरक्षित विषयों' से संबंधित तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के संबंध में अपना निर्णय और आवश्यक निर्देश देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 239 एए के अनुसार, विषय आरक्षित हैं, विभाग नहीं। गृह विभाग (जैसे आपराधिक कानून, अभियोजन, दिल्ली अग्निशमन सेवा, आदि) और भूमि और भवन विभाग (जैसे अस्पतालों या स्कूलों, आवास, कार्यालय आवास, आवास ऋण आदि के लिए भूमि का आवंटन) कई ऐसे कार्य करते हैं जो आरक्षित नहीं हैं।"

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नों की ग्राह्यता निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष अंतिम प्राधिकारी हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे प्रक्रिया नियमों के अनुसार, प्रश्नों की स्वीकार्यता निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष अंतिम प्राधिकारी हैं। नियम 48 के तहत प्रश्नों की स्वीकार्यता पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष को है। नियम 291 के तहत, अध्यक्ष को नियमों की व्याख्या करने का अधिकार है और उनका निर्णय अंतिम होगा। नियम 292 के तहत, अध्यक्ष के पास नियमों में प्रावधान न किए गए किसी भी मामले में अवशिष्ट शक्तियां हैं और नियम 293 के तहत, किसी भी प्रश्न की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष के किसी भी निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।"

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, "इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षित विषयों से संबंधित प्रश्नों को मैं केस-टू-केस आधार पर स्वीकार करूंगा। 'सेवाओं' के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि यह आरक्षित विषय नहीं है, और इस विभाग से संबंधित प्रश्नों को स्वीकार किया जाएगा और उनका उत्तर दिया जाएगा।"

विक्रम संवत एक सौर कैलेंडर है जिसमें प्रति सौर नक्षत्र वर्ष 12-13 चंद्र महीने का उपयोग किया जाता है। विक्रम संवत कैलेंडर आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे होता है, जनवरी-अप्रैल को छोड़कर जब यह 56 साल आगे होता है।

विक्रम संवत कैलेंडर में सामान्य नववर्ष का दिन चैत्र माह का प्रारंभ होता है।

विक्रम संवत का नाम उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने परंपरा के अनुसार 57 ईसा पूर्व में इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। हालांकि, 9वीं शताब्दी से पहले इस कैलेंडर के इस्तेमाल का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।

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