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आबकारी 'घोटाला': अदालत ने धनशोधन मामले में आप कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ता...
आबकारी 'घोटाला': अदालत ने धनशोधन मामले में आप कार्यकर्ता की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) कार्यकर्ता चनप्रीत सिंह रयात की जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने चनप्रीत सिंह की नियमित जमानत की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और एजेंसी से स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी।

ईडी ने चनप्रीत सिंह को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। चनप्रीत सिंह ने कथित तौर पर आप के 2022 गोवा चुनाव अभियान के लिए नकदी का प्रबंधन किया था।

एजेंसी का आरोप है कि बीआरएस नेता के कविता, तेदेपा के ओंगोल से सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा, व्यवसायी सरथ चंद्र रेड्डी और अन्य लोगों के 'साउथ ग्रुप' ने अब खत्म हो चुकी आबकारी नीति के तहत दिल्ली शराब बाजार में अहम स्थान हासिल करने के लिए आप को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

ईडी ने दावा किया है कि आप ने इस कथित रिश्वत में से 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने गोवा चुनाव अभियान में किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

सुनवाई अदालत ने जुलाई में, सीबीआई की जांच के अधीन भ्रष्टाचार के इस मामले में चनप्रीत सिंह को जमानत दे दी थी।

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