कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ‘यौन अपराधों से बच्चों का सरंक्षण’ (पॉक्सो) कानून के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सोमवार को आपराधिक अन्वेषण विभाग (सीआईडी) के समक्ष पेश हुए।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 14 मार्च को दर्ज मामले के संबंध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी थी।
पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि इस साल दो फरवरी को येदियुरप्पा ने यहां डॉलर कॉलोनी में अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी।
येदियुरप्पा (81) ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी, जो उनके खिलाफ साजिश रचने में शामिल हैं।
पीड़िता के भाई ने पिछले सप्ताह अदालत में एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि मुकदमा दर्ज करने के बाद तीन महीने का वक्त बीत चुका है लेकिन जांच में किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई।
याचिकाकर्ता ने येदियुरप्पा को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने का अनुरोध किया था।
मार्च में सदाशिवनगर थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कर्नाटक पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया था।
येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी।
सीआईडी ने अप्रैल में येदियुरप्पा को कार्यालय बुलाकर उनकी आवाज का नमूना लिया था।