हरियाणा सरकार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल पर विचार कर सकती है, बशर्ते उसकी अर्जी में दिए गए तथ्य सही हों और वह चुनाव आदर्श आचार संहिता के संबंध में अन्य शर्तें पूरी करते हों। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पंकज अग्रवाल ने यह जानकारी दी।
गुरमीत राम रहीम सिंह ने पांच अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल देने की अर्जी दी है।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण डेरा प्रमुख की पैरोल अर्जी को चुनाव विभाग को भेजा गया था, जिसने जेल विभाग से चुनावों के दौरान दोषियों को पैरोल पर रिहा करने को उचित ठहराते के अनुरोध को लेकर ‘‘आकस्मिक और आवश्यक’’ कारणों को स्पष्ट करने को कहा था।
डेरा प्रमुख चाहता है कि पैरोल मिलने की स्थिति में उसे उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने की अनुमति दी जाए।
अदालत ने सिंह को 2017 में अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार का दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई थी। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी 2019 में दोषी ठहराया गया था।