‘तेजाब हमले के पीड़ितों का करो मुफ्त इलाज’
सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप तेजाब हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजा, पुनर्वास और निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति सी नगप्पन की एक पीठ ने बिहार की तेजाब हमले की एक पीड़िता के मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।