तीन बार तलाक कहना नृशंस : हाई कोर्ट
तीन बार तलाक देने की प्रथा पर प्रहार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से तुरंत तलाक देना नृशंस और सबसे ज्यादा अपमानजनक है जो भारत को एक राष्ट्र बनाने में बाधक और पीछे ढकेलने वाला है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भारत में मुस्लिम कानून पैगम्बर या पवित्र कुरान की भावना के विपरीत है और यही भ्रांति पत्नी को तलाक देने के कानून का क्षरण करती है।