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बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।