आरबीआई ने चलन से बाहर किए गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए कुछ अन्य शर्तें जारी की जो 30 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे।
केंद्र सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट रखने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसा करने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2017 के बाद 500, 1000 रुपये के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपये होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह जानकारी दी।
चलन से बाहर किये गये 500-1000 रुपये के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस तरह के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है।
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रुपये निकालने के लिये बैंक के आगे कतार में खड़े एक बुजुर्ग की ग़श खाकर गिरने से मृत्यु हो गयी। नोटबंदी के करीब 48 दिनों बाद भी देश में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। बैंकों और एटीएम के बाहर लगी कतारेंं इसकी गवाही दे रही हैं।
नोटबंदी के बाद धनशोधन (मनी लांड्रिंग) कानून के तहत जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता स्थित एक कारोबारी को कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये के पुराने नोट को नए नोटों में बदलने से संबद्ध मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कारोबारी की पहचान पारस एम लोढ़ा के तौर पर की है और बताया कि मामले में पूछताछ के बाद बुधवार को उसे यहां गिरफ्तार किया गया।
पुराने नोट जमा कराने पर पूछताछ को लेकर चौतरफा घिरे भारतीय रिजर्व बैंक ने आज इस मामले में यू-टर्न लिया। आरबीआई ने कहा कि अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) अनुपालन वाले खाताधारक 30 दिसंबर तक 5,000 रुपये से अधिक के पुराने नोट एक बार में या कई बार में जमा करा सकेंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटाें में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए। अब 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में पुराने नोटाें में सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए जमाकर्ता को बैंक अधिकारियाें को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।