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										    गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    