 
 
                                    दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
										    समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    