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नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी

नया आईटीआर फार्म, नोटबंदी के बाद दो लाख से अधिक की जमा पर जानकारी देनी होगी

सरकार ने व्यक्तियों के लिए आयकर विवरण दाखिल करने का एक नया और ज्यादा आसान फार्म आईटीआर-। शुक्रवार को अधिसूचित किया। यह फार्म आकलन वर्ष 2017-18 के लिये शनिवार से उपलब्ध होगा। इसके साथ ही नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक राशि की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नये आयकर रिटर्न आईटीआर फार्म में करना होगा।
कर रिटर्न फार्म हुआ और सरल: ई-फाइलिंग 1 अप्रैल से हो जायेगी शुरू

कर रिटर्न फार्म हुआ और सरल: ई-फाइलिंग 1 अप्रैल से हो जायेगी शुरू

वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।
राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
अभ्यास मैच में जडेजा का हरफनमौला प्रदर्शन

अभ्यास मैच में जडेजा का हरफनमौला प्रदर्शन

रविंद्र जडेजा ने भारत के वेस्टइंडीज बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ दूसरे मैच के दूसरे दिन शानदार फार्म जारी रखते हुए तीन विकेट चटकाने के बाद अर्धशतकीय पारी खेली।
वर्ष 2015-16 के लिए सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने भरा आईटीआर

वर्ष 2015-16 के लिए सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने भरा आईटीआर

बीते वित्त वर्ष में महज 10 लाख ईमानदार लोगों ने आयकर रिटर्न भरते हुए घोषित किया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकडों से यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा।
नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2016-17 के लिए नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म अधिसूचित किए हैं जिसके तहत 50 लाख रुपये सालाना आमदनी और याच, विमान और बहुमूल्य जेवरात का शौक पूरा करने में समर्थ लोगों को इन महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा। नए फार्म का उपयोग शुक्रवार से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से होगा।
पांच साल पहले पीएफ निकासी पर टीडीएस की कैंची

पांच साल पहले पीएफ निकासी पर टीडीएस की कैंची

किसी कंपनी या संस्‍थान में काम करने वाले कर्मचा‌री अब पांच साल पहले अपनी ‌भविष्य निधि (पीएफ) राशि नहीं निकाल सकते यदि वह राशि 30 हजार रुपये से अधिक है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 34.608 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) देना होगा।
आयकर रिटर्न फार्म में मिल सकती हैं कई रियायतें

आयकर रिटर्न फार्म में मिल सकती हैं कई रियायतें

वित्त मंत्री संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में संभवतः कंपनी प्रायोजित विदेश दौरे के जिक्र वाले खाने को हटा सकते हैं लेकिन विदेश बैंक में खाते का कॉलम यथावत रख सकते हैं। संशोधित आईटीआर फॉर्म इसी महीने के अंत तक पेश कर दिया जाएगा।
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