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नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

नए आयकर रिटर्न फॉर्म से 50 लाख से अधिक आय वालों पर नजर

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2016-17 के लिए नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फार्म अधिसूचित किए हैं जिसके तहत 50 लाख रुपये सालाना आमदनी और याच, विमान और बहुमूल्य जेवरात का शौक पूरा करने में समर्थ लोगों को इन महंगी परिसंपत्तियों का खुलासा करना होगा। नए फार्म का उपयोग शुक्रवार से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष से होगा।
पांच साल पहले पीएफ निकासी पर टीडीएस की कैंची

पांच साल पहले पीएफ निकासी पर टीडीएस की कैंची

किसी कंपनी या संस्‍थान में काम करने वाले कर्मचा‌री अब पांच साल पहले अपनी ‌भविष्य निधि (पीएफ) राशि नहीं निकाल सकते यदि वह राशि 30 हजार रुपये से अधिक है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों को 10 प्रतिशत से लेकर 34.608 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर (टीडीएस) देना होगा।
आयकर रिटर्न फार्म में मिल सकती हैं कई रियायतें

आयकर रिटर्न फार्म में मिल सकती हैं कई रियायतें

वित्त मंत्री संशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में संभवतः कंपनी प्रायोजित विदेश दौरे के जिक्र वाले खाने को हटा सकते हैं लेकिन विदेश बैंक में खाते का कॉलम यथावत रख सकते हैं। संशोधित आईटीआर फॉर्म इसी महीने के अंत तक पेश कर दिया जाएगा।