पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आयकर विभाग ने आधार को पैन से जोड़ना एक जुलाई से जरूरी कर दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने को लेकर कुछ लोगों को छूट भी दे रखी है।
केंद्र सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड लेने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार की वैधता को कायम रखा है, लेकिन जिनके पास फिलहाल आधार नहीं हैं उन्हें इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक आधार से जुड़े निजता के मसलेे पर संविधान पीठ का फैसला आने तक यह छूट दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने में पीछे नहीं रही है।