जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
तेल विपणन कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में सात रुपये और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 73.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं।