नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करता है तो उसे 3 महीने से लेकर जीवनभ्ार के लिए विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी सात साल पहले 2010 में राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्यारे पति ने लाश के कई टुकड़े कर उसे दो महीने तक फ्रीजर में छिपा के रखा था।