Advertisement

Search Result : "step aside"

कोर्ट ने माना NIA का तर्क- मालेगांव विस्फोट ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने की दिशा में एक कदम था

कोर्ट ने माना NIA का तर्क- मालेगांव विस्फोट ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने की दिशा में एक कदम था

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों पर साल 2008 के मालेगांव...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण को किया खत्म

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण को किया खत्म

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार की ओर सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर आरक्षण लागू किया गया था।
शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, कहा- जुलाई तक माफ हो किसान कर्ज, नहीं तो उठाएंगे ठोस कदम

शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी, कहा- जुलाई तक माफ हो किसान कर्ज, नहीं तो उठाएंगे ठोस कदम

देश के कई इलाकों में जारी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के बाद अब सहयोगी पार्टी शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।
ट्रंप प्रशासन ने विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल पद से हटाया

ट्रंप प्रशासन ने विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल पद से हटाया

ट्रंप प्रशासन ने ओबामा प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय-अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति को पद छोड़ने के लिए कहा है ताकि मौजूदा सरकार की पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जा सके।
सौतेली बेटी को पीटती, भूखा रखती थी, अब 15 साल जेल में काटेगी

सौतेली बेटी को पीटती, भूखा रखती थी, अब 15 साल जेल में काटेगी

अमेरिका में भारतीय मूल की एक महिला को अपनी 12 साल की सौतेली बेटी को निर्ममता से प्रताडित करने और उसे डेढ़ साल से भी ज्यादा समय तक भूखा रखने का दोषी ठहराते हुए 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्वींस निवासी शीतल रानोत (35) को इस साल जुलाई में एक ज्यूरी ने प्रथम डिग्री के अपराध और एक बच्चे को खतरे में डालने का दोषी करार दिया।
सौतेली बेटी को पीटती थी, भूखा रखती थी, अब जेल की हवा खाएगी

सौतेली बेटी को पीटती थी, भूखा रखती थी, अब जेल की हवा खाएगी

अमेरिका में भारतीय मूल की महिला को 12 वर्षीय अपनी सौतेली बेटी को डेढ़ साल से अधिक समय तक बेरहमी से प्रताडि़त करने एवं उसे लंबे-लंबे समय तक भूखे रखने का दोषी पाया गया है। महिला को 25 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।