सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर 20 और 21 मार्च को लाहौर में बातचीत होगी। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि पर पाकिस्तान से बातचीत निलंबित करने का फैसला किया था। अब करीब छह महीने बाद स्थायी सिंधु आयोग:पीआईसी: की बैठक होगी।