मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा
उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।