आईपीएल-6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित क्रिकेटर एस श्रीसंत, अंकित चव्हाण और 33 अन्य से जवाब तलब किया।
मुंबई लोकल ट्रेनों में विस्फोट कर 188 लोगों की जान लेने वाले 12 लोगों को नौ साल बाद मकोका अदालत ने दोषी ठहराया। फैसला सुनाते हुए मकोका न्यायाधीश यतिन डी शिन्दे ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक अन्य आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर दिया।
सन 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मकोका के आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत को एक माह के अंदर सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।