मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 2006 के औरंगबाद हथियार मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी और 26/11 का साजिशकर्ता सैयद जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबु जुंदाल समेत सात आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने 2006 के औरंगबाद हथियार ढुलाई मामले में आज 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
सन 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मकोका के आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत को एक माह के अंदर सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।