संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।