पाकिस्तान की हाईकोर्ट ने विदेश सचिव को गुरुवार को आदेश दिया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 22 सितंबर को अदालत के समक्ष पेश किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ (70) को उपचार के लिए चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी, जिसके बाद शरीफ पिछले साल नवंबर से लंदन में हैं।
तीन बार के प्रधानमंत्री, उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर को 6 जुलाई, 2018 को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था।
दिसंबर 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में शरीफ को भी सात साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन शरीफ को दोनों मामलों में जमानत दे दी गई और उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की भी अनुमति दी गई। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को शरीफ के खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने में विफल रहे थे।
उनके वकील के अनुसार, उन्हें स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण वापस आने में आठ सप्ताह का समय दिया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को शरीफ के खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, क्योंकि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने में विफल रहे थे,क्योंकि उसे निर्देश दिया गया था। अदालत के सहायक रजिस्ट्रार ने विदेश सचिव सोहेल महमूद को पत्र लिखा कि वह 22 सितंबर को सुबह 11 बजे तक यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के उच्चायोग के माध्यम से अपीलार्थी (शरीफ) को पेश करें।