Advertisement

शीर्ष कोर्ट का फैसला:जम्‍मू कश्‍मीर के केस दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर हो सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के कानूनी प्रकरण भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर हो सकते हैं। पांच जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। अभी तक जम्मू-कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था।
शीर्ष कोर्ट का फैसला:जम्‍मू कश्‍मीर के केस दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर हो सकेंगे

जानकारी हो कि संविधान का अनुच्‍छेद 21 कहता है कि देश में सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्‍छेद 136 के तहत अधिकार है कि वह सभी को न्याय दिलाए।

अपराध दंड संहिता की धारा 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई, जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के केस देश में कहीं ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह कानूनी अड़चन के दूर होनेे के बाद अब सभी को न्‍याय मिल सकेगा। एजेंसी

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad