दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की आवाज और लिखावट के नमूने एकत्र करने की अनुमति दे दी है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह, जिन्होंने 28 अप्रैल को राणा की हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी, ने एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर 30 अप्रैल को यह आदेश पारित किया।
26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को भारत लाया गया। यह अमेरिकी नागरिक है और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी।
26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसपैठ करने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला किया था।
लगभग 60 घंटे तक चले हमले में 166 लोग मारे गए।